व्यािपार एकक के कार्य
पशुधन तथा पशुधन उत्पाादों का व्याापार भारत सरकार की विदेश व्याापार नीति के अनुसार विनियमित होता है जो वाणिज्यर विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
पशुपालन, डेयरी और मत्य् प पालन विभाग पशुधन आयातन अधिनियम, 1898 के अनुच्छेयद 3 तथा अनुच्छेोद 3 क के उपबंधों के अनुसार पशुधन तथा पशुधन उत्पाअदों के आयात को विनियमित करता है ताकि ऐसे पशुधन तक पशुधन उत्पाोदों के आयात के माध्य म से विदेशी बीमारियों को आने से रोका जा सके।
आयात-निर्यात नीति के अनुसार जीवित पशुओं क आयात प्रतिबंधित सूची (आयात के लिए स्वततंत्र न हो) के अंतर्गत आता है, जिसके लिए आयातक को विदेश व्याकपार महानिदेशक (डीजीएफटी) से लाइसेंस प्राप्तर करना होता है। डीजीएफटी प्रस्ता वों की जांच करके तथा जोखिम विश्लेजषण करके विभाग की सिफारिशों के आधार पर लाइसेंस जारी करता है। आयात-निर्यात नीति के अलावा, केंद्र सरकार पशुधन आयातन अधिनियम, 1898 के अनुच्छेरद 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात को विनियमित, प्रतिबंधित तथा निषेध करने के लिए अधिकार प्राप्तछ है। पशुपालन, डेयरी और मत्य्शु पालन विभाग द्वारा पशुधन आयातन अधिनियम के अनुच्छेतद 3 के अंतर्गत दिनांक 10 जून, 2014 को अधिसूचना का.आ. 1495(अ) और 1496(अ) जारी की गई है। इन अधिसूचनाओं के माध्य म से विभाग ने पशुओं के उन वर्गों को अधिसूचित किया है जिन्हेंप ‘पशुधन’ माना जा सकता है तथा जीवित पशुओं के आयात तथा संगरोध संबंधी पद्धतियां भी निधारित की हैं।
आयात-निर्यात के अनुसार पशुधन उत्पा दों को खुले सामान्यी लाइसें (ओजीएल) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आयात-निर्यात नीति के अलावा, केंद्र सरकार पशुधन आयातन अधिनियम, 1898. के अनुच्छेरद 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात को विनियमित, प्रतिबंधित तथा निषेध करने के लिए अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में विभाग ने पशुधन उत्पाबदों तथा पशुधन उत्पाअदों के आयात की पद्धतियों को सूचीबद्ध करते हुए दिनांक 17 अक्टूतबर, 2015 को अधिसूचना का.आ. 2666(अ.) जारी की है। इन उत्पांदों के आयात की अनुमति स्व5च्छधता आयात परमिट की शर्त पर दी जाती है जो आयात जोखिम विश्लेैषण की जांच के पश्चाबत् विभाग द्वारा जारी किया जाता है। मूल देश से सामान भेजने से पहले स्व च्छजता आयात परमिट (एसआईपी) दिया जाना चाहिए। विभाग पशुधन उत्पा दों के आयात जोखिम विश्लेरषण के आधार पर एसआईपी जारी करता है। उत्पाएदों की प्रकृति के आधार पर ये परमिट 1 वर्ष या छह माह के लिए वैद्य होते हैं तथा कई कन्सााइमेंटों के जिल उपयोग किए जा सकते हैं। स्वमच्छएता आयात परमिट एक लाइसें नहीं है बल्कि भारत की स्वएच्छहता संबंधी अपेक्षाओं को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र है।
पशुओं तथा पशु उत्पािदों का आयात केवल बंगलुरू, चेन्नतई, दिल्लीए, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्ब ई के समुद्र पत्तयनों/हवाई अड़ों से ही करने की अनुमति है, जहां पशु संगरोध तथा प्रमाण सुविधाएं उपलब्धत हैं। मछली उत्पानदों का आयात विशाखापट्टनम के समुद्री पत्त न (आंध प्रदेश राज्या में) कोच्चि के समुद्र तथा हवाई अड्डे तथा पेट्रापोल के भूमि सीमा-शुल्क केंद्र (केवल बांग्लांदेश से आयात किए जाने के लिए) से ही किए जाने की अनुमति है।
पशुओं तथा पशु उत्पािदों के आयात की प्रक्रिया से संबंधित अतिरिक्तज सूचना के लिए नीचे दिए लिंक का संदर्भ लें
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सागर मेहरा | संयुक्तह सचिव | 23388688 sagar[dot]mehra[at]nic[dot]in |
डा. गगन गर्ग | सहायक आयुक्त | 23097034 gagan[dot]garg[at]gov[dot]in |
अनिरूद्ध उदयकर | पशुधन अधिकारी | 23097034 aniruddha[dot]udaykar[at]gov[dot]in |